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EPF अकाउंट में जरूरी है ई-नॉमिनेशन, जानें क्या है इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

EPFO की वेबसाइट के मुताबिक ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 33, 34 और 61 के मुताबिक सभी मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है। इसके अलावा ऑनलाइन डेथ क्लेम जमा करते वक्त भी नॉमिनेशन जरूरी है। ईपीएफओ के मेंबर किसी भी समय और कितनी भी बार अपना ई-नॉमिनेशन दाखिल और अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंप्लॉयर के मंजूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आधार बेस्ड ई-साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Sep 14, 2023 पर 4:18 PM
EPF अकाउंट में जरूरी है ई-नॉमिनेशन, जानें क्या है इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस
EPFO की वेबसाइट के मुताबिक ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 33, 34 और 61 के मुताबिक सभी मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है

सभी नौकरीपेशा कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट (PF Account) होता ही है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से संचालित किया जाता है। EPFO की वेबसाइट के मुताबिक ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 33, 34 और 61 के मुताबिक सभी मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है। इसके अलावा ऑनलाइन डेथ क्लेम जमा करते वक्त भी नॉमिनेशन जरूरी है। ईपीएफओ के मेंबर किसी भी समय और कितनी भी बार अपना ई-नॉमिनेशन दाखिल और अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंप्लॉयर के मंजूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आधार बेस्ड ई-साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफ मेंबर की मृत्यु के बाद नॉमिनेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है।

क्यों जरूरी है नॉमिनेशन

नॉमिनी बनाने से किसी भी इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि ईपीएफ मेंबर की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पीएफ जमा और ईडीएलआई पेंशन मिलती है। ईपीएफ नॉमिनी अपडेट केवल आधार वेरिफाइड यूएएन होल्डर ही कर सकते हैं। यह सर्विस केवल ईपीएफओ के सदस्यों के यूएएन बेस्ड लॉगइन पर ही अवेलबल है। वहीं अगर कोई भी ईपीएफओ मेंबर विवाहित है तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को भी नॉमिनी के तौर पर जोड़ना होगा भले ही वह उसे पीएफ के तहत नॉमिनी ना बनाना चाहता हो। पेंशन फंड के लिए पति/पत्नी और बच्चों को परिवार माना गया है। इसके अलावा नॉमिनी बनाने से पहले परिवार के सदस्यों का आधार नंबर और फोटो अपने पास तैयार रखें।

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ऐसे कर सकते हैं ई-नॉमिनेशन

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