सभी नौकरीपेशा कर्मचारियों का पीएफ अकाउंट (PF Account) होता ही है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से संचालित किया जाता है। EPFO की वेबसाइट के मुताबिक ईपीएफ स्कीम 1952 के पैरा 33, 34 और 61 के मुताबिक सभी मेंबर्स के लिए नॉमिनेशन अनिवार्य है। इसके अलावा ऑनलाइन डेथ क्लेम जमा करते वक्त भी नॉमिनेशन जरूरी है। ईपीएफओ के मेंबर किसी भी समय और कितनी भी बार अपना ई-नॉमिनेशन दाखिल और अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंप्लॉयर के मंजूरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आधार बेस्ड ई-साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफ मेंबर की मृत्यु के बाद नॉमिनेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है।