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Pan-Aadhaar Link: ऐसे कर सकते हैं जुर्माने का भुगतान, जानें क्या है दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख

बता दें कि डेमोग्राफिक डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आता है। किसी भी डेमोग्राफिक मिसमैच के मामले में पैन और आधार को आसानी से जोड़ने की सुविधा के लिए बायोमैट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाता है। इनकम टैक्स विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। आप 30 जून 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा

Curated By: Abhishek Nandanअपडेटेड Jun 24, 2023 पर 6:27 PM
Pan-Aadhaar Link: ऐसे कर सकते हैं जुर्माने का भुगतान, जानें क्या है दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख
अपनी सूचना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पैन-आधार लिंक करते वक्त डेमोग्राफिक मिसमैच हो सकता है

पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Card And Aadhaar Card) सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस बेहद जरूरी काम को करने की डेडलाइन भी नजदीक आ गई है। 30 जून 2023 पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख है। हालांकि इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करते वक्त डेमोग्राफिक मिसमैच भी हो सकता है। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले ही हफ्ते नागरिकों को सूचित भी किया था। अपनी सूचना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पैन-आधार लिंक करते वक्त डेमोग्राफिक मिसमैच हो सकता है।

क्या होता है डेमोग्राफिक डिटेल

बता दें कि डेमोग्राफिक डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आता है। किसी भी डेमोग्राफिक मिसमैच के मामले में पैन और आधार को आसानी से जोड़ने की सुविधा के लिए बायोमैट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाता है। इनकम टैक्स विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। आप 30 जून 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

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