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Spam Calls और मैसेज से जल्द मिलेगा छुटकारा, TRAI ने कंपनियों पर कसा शिकंजा, आया नया नियम

TRAI ने स्पैम कॉल रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं। अब कंपनियों को सही जानकारी न देने या नियम न मानने पर 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ग्राहक सिर्फ स्पैम कॉल का नंबर देकर या स्क्रीनशॉट अपलोड करके शिकायत कर सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 13, 2025 पर 11:54 AM
Spam Calls और मैसेज से जल्द मिलेगा छुटकारा, TRAI ने कंपनियों पर कसा शिकंजा, आया नया नियम
TRAI ने स्पैम कॉल और अनचाहे मैसेज को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं (Photo Credit: Canva)

स्पैम कॉल और अनचाहे मैसेज से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इसे रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब ग्राहक आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा पाएंगे। ग्राहकों द्वारा दर्ज शिकायतों पर अगर टेलीकॉम कंपनियां कार्रवाई नहीं करती है तो इन पर 2-10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ट्राई ने कमर्शियल मैसेज की पहचान के नियम बदले हैं। अब प्रमोशनल मैसेज के आगे '-P', सेवा से जुड़े मैसेज के आगे '-S', ट्रांजैक्शनल मैसेज के आगे '-T' और सरकारी मैसेज के आगे '-G' लिखा होगा। ताकि ग्राहकों को आसानी से समझ आ सके कि किस तरह का मैसेज आया है।

कितना लग सकता है जुर्माना

ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे रियल टाइम में स्पैम कॉल करने वालों की पहचान करें। इसके लिए कॉल और मैसेज के पैटर्न की जांच करनी होगी, जैसे बार-बार कॉल करना, बहुत कम समय की कॉल और इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल का रेशियो। अगर कोई कंपनी स्पैम कॉल की सही जानकारी नहीं देती, तो पहली बार 2 लाख रुपये, दूसरी बार 5 लाख रुपये और बार-बार गलती करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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