Get App

UP में खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लेना होगा लाइसेंस, 10वीं पास करें अप्लाई

Seed and fertilizer shop License: उत्तर प्रदेश में खाद और बीज की दुकान खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं तो कृषि और किसान कल्याण विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दुकान खोलने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 02, 2024 पर 1:53 PM
UP में खाद-बीज की दुकान खोलने के लिए लेना होगा लाइसेंस, 10वीं पास करें अप्लाई
Seed and fertilizer shop License: खाद और बीज के कारोबार का लाइसेंस लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत की 80 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। खेती में खाद और बीज की अहम भूमिका होती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खेती के लिए खाद और बीज लाने के लिए शहर भागना पड़ता है। खाद बीज की मांग न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बहुत भी ज्यादा है। खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना होता है। इसके 10वीं पास होना बेहद जरूरी है।

खाद और बीज का लाइसेंस लेने से पहले कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होता है। अगर आप ये कोर्स पूरा नहीं करते है तो लाइसेंस नहीं हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 12,500 रुपये जमा करना होगा।

खाद-बीज की दुकान के लिए 10वीं पास करें अप्लाई

खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है। पोर्टल पर आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर इसके बाद फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म को अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद प्रिंट आउट निकालकर एक हफ्ते के भीतर संबंधित ऑफिस में जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के एक महीने के भीतर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें