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क्या आपकी गोल्ड ज्वैलरी एयरपोर्ट पर हुई है जब्त? अब कस्टम नहीं रख पाएगा गहने, HC ने दिया ये आदेश

क्या आपको एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने आपकी पहनी हुई गोल्ड ज्वैलरी के लिए रोका है? भारत वापिस आने पर आपकी पुरानी ज्वैलरी को कस्टम ने जब्त किया है? अगर ऐसा हुआ है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 03, 2025 पर 3:33 PM
क्या आपकी गोल्ड ज्वैलरी एयरपोर्ट पर हुई है जब्त? अब कस्टम नहीं रख पाएगा गहने, HC ने दिया ये आदेश
क्या आपको एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने आपकी पहनी हुई गोल्ड ज्वैलरी के लिए रोका है?

क्या आपको एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने आपकी पहनी हुई गोल्ड ज्वैलरी के लिए रोका है? भारत वापिस आने पर आपकी पुरानी ज्वैलरी को कस्टम ने जब्त किया है? अगर ऐसा हुआ है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कस्टम डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि भारत आने वाले यात्रियों के पुराने और निजी गहने जब्त न किए जाएं और न ही उन्हें परेशान किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर बेवजह की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। यह आदेश यात्रा के दौरान पहने जाने वाले जवैलरी पर जब्ती और परेशान करने की शिकायतों के बाद दिया गया।

कस्टम डिपार्टमेंट को दिया गया निर्देश

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कस्टम अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि भारतीय यात्रियों और विदेशी पर्यटकों के साथ गलत व्यवहार न किया जाए। कोर्ट ने यह फैसला तब सुनाया जब कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं कस्टम बोर्ड (CBIC) अभी नियमों में बदलाव पर काम कर रहा है और इसके लिए उन्हें थोड़ा और समय चाहिए।

क्या था मामला?

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