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EPFO का बड़ा फैसला, अधिक पेंशन के लिए आवेदन की बढ़ी डेडलाइन

EPS के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन के लिए डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल मेंबर्स को एंप्लॉयर्स के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया गया है। आइए यहां जानते हैं कि हायर पेंशन का क्या मामला है और इस विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ने से क्या फायदा मिला

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Feb 27, 2023 पर 12:06 PM
EPFO का बड़ा फैसला, अधिक पेंशन के लिए आवेदन की बढ़ी डेडलाइन
EPS के तहत अभी 15 हजार रुपये तक की सैलरी के हिसाब से कांट्रिब्यूशन तय होता है। इससे ईपीएस में काफी कम पैसे जमा हो पाते हैं यानी कि पेंशन बन पाती है। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है।

एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एलिजिबल मेंबर्स को एंप्लॉयर्स के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करने के लिए 3 मार्च 2023 तक का समय दिया गया था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दिया गया है। इसे रिटायरमेंट फंड बॉडी एंप्लॉयीड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के यूनीफाइड मेंबर्स के पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। ईपीएफओ यूनीफाईड मेंबर्स पोर्टल का यूआरएल हाल ही में एक्टीवेट हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन 3 मई 2023 दिख रही है। इस डेडलाइन के बढ़ने से एंप्लॉयीज को बड़ी राहत मिल गई। आइए यहां जानते हैं कि हायर पेंशन का क्या मामला है और इस विकल्प को चुनने की डेडलाइन बढ़ने से क्या फायदा मिला।

क्या है हायर पेंशन का यह मामला

एंप्लॉयीज पेंशन स्कीम के तहत अभी 15 हजार रुपये तक की सैलरी के हिसाब से कांट्रिब्यूशन तय होता है यानी कि बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये हो जाए तो भी ईपीएस में कांट्रिब्यूशन 15 हजार रुपये से ही तय होगा। इससे ईपीएस में काफी कम पैसे जमा हो पाते हैं यानी कि पेंशन बन पाती है। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है।

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