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EPF का ब्याज गड़बड़ा सकता है टैक्स का हिसाब, नोटिस आने का रहेगा खतरा; क्या है बचने का तरीका?

EPF Interest Tax: EPF ब्याज देर से क्रेडिट होने से टैक्सपेयर्स की ITR रिपोर्टिंग उलझ सकती है। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने का खतरा भी रहता है। जानिए टैक्स नोटिस से कैसे बचें और ब्याज को किस साल की इनकम में दिखाएं।

Suneel Kumarअपडेटेड Jul 07, 2025 पर 3:01 PM
EPF का ब्याज गड़बड़ा सकता है टैक्स का हिसाब, नोटिस आने का रहेगा खतरा; क्या है बचने का तरीका?
EPFO ब्याज अमूमन नए वित्त वर्ष जुलाई-अगस्त तक क्रेडिट करता है।

EPF Interest Tax: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने मेंबर्स के EPF अकाउंट में ब्याज के पैसा क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। लेकिन, हर वित्त वर्ष में ब्याज देर से क्रेडिट होने से टैक्सपेयर्स के सामने मुश्किल आ जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इसे कैसे दिखाएं।

इससे कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) और टैक्स डिपार्टमेंट के फॉर्म 26AS या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में जानकारी मेल नहीं खाती, जिससे नोटिस जारी होने की आशंका बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि पीएफ ब्याज पर टैक्स कैसे लगता है और इसे ITR में कैसे दिखाया जा सकता है।

अधिक योगदान पर टैक्स देनदारी

इनकम टैक्स के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी का EPF योगदान एक वित्त वर्ष में ₹2.5 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त योगदान पर अर्जित ब्याज टैक्सेबल होता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमा ₹5 लाख है।

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