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FASTag के बदल गए नियम, अनदेखी करने पर लगेगा दोगुना चार्ज, परेशानी से बचने के लिए जान लें सबकुछ

फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। कई बार वाहन चालक फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण टोल पर रुक जाते हैं। इसके जाम की स्थिति पैदा होती है। इस जाम की स्थिति से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 18, 2025 पर 12:59 PM
FASTag के बदल गए नियम, अनदेखी करने पर लगेगा दोगुना चार्ज, परेशानी से बचने के लिए जान लें सबकुछ
FASTag के बदल गए नियम

अगर आप फास्टैग (FASTag) का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। फास्टैग से टोल पार करने वाले वाहन चालकों के लिए सोमवार यानी आज से नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ और देरी को कम करने और यात्रा में तेजी लाने के लिए इस सिस्टम को लागू किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा फास्टैग के नियमों में बदलाव किए गए हैं जो सोमवार से लागू हो गए हैं। इन बदलावों का मकसद टोल कलेक्शन को आसान बनाना और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बिना रुकावट सुचारू रखना है। आइए जानतें हैं नियमों में क्या हुए हैं बदलाव

जानें निमयों में क्या हुआ बदलाव

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नियमों में जो बदलाव किए गए हैं उसके तहत अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट, बंद या निष्क्रिय है तो टोल पर जाने से पहले इन बातों का मानना होगा। अगर किसी का फास्टैग किन्ही कारणों से ब्लैकलिस्ट, बंद या इनएक्टिव पड़ा है तो टोल बूथ पार करने से 60 मिनट पहले उसे रिचार्ज करवाना पड़ेगा। यह काम टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी किया जा सकता है। अगर चालक इसमें असफल रहता है तो उसे दोगुना टोल भुगतान करना होगा। बता दें कि दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य है।

बैलेंस कम होने पर होगी परेशानी

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