Unified Pension Scheme: वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून 2025 तय की गई थी। यह फैसला हितधारकों द्वारा समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद लिया गया है।
