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UPS vs NPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने UPS चुनने की डेडलाइन बढ़ाई

Unified Pension Scheme: सरकार ने UPS चुनने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से UPS में स्विच करने के लिए अतिरिक्त मोहलत मिलेगी। जानिए क्या है इसका पूरा प्रोसेस।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jun 23, 2025 पर 11:12 PM
UPS vs NPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने UPS चुनने की डेडलाइन बढ़ाई
UPS एक वैकल्पिक पेंशन योजना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है।

Unified Pension Scheme: वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दी है। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून 2025 तय की गई थी। यह फैसला हितधारकों द्वारा समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद लिया गया है।

सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनजर UPS विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह समयसीमा वर्तमान कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत सेवानिवृत्त कर्मियों की विधिवत विवाहित पत्नियों पर लागू होगी।"

किसे मिला फायदा?

इस फैसले से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को UPS चुनने या NPS में ही बने रहने के निर्णय के लिए अतिरिक्त तीन महीने मिलेंगे। इससे वे सोच-समझकर अपने पेंशन विकल्प का चयन कर सकेंगे।

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