हेल्थ इंश्योरेंस टैक्स बचाने में काफी मदद करता है। इलाज के बढ़ते खर्च को देखते हुए हेल्थ पॉलिसी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। अगर आपने अब तक हेल्थ पॉलिसी नहीं खरीदी है तो आप इसे खरीदकर काफी टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। इनकम टैक्स की नई रीजीम में हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन नहीं मिलता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।