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ITR Filing 2025: आईटीआर फॉर्म कैसे फाइल करें, समझें एक-एक स्टेप आसान भाषा में

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (एसेसमेंट वर्ष 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल-आधारित यूटिलिटी जारी कर ऑफलाइन आईटीआर फाइलिंग की सुविधा दे दी है। हालांकि ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया अभी नहीं शुरू हुई है। यहां इन दोनों ही तरीकों से आईटीआर फाइल करने का स्टेपवाइज प्रोसेस दिया जा रहा है

Edited By: Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड May 31, 2025 पर 12:12 PM
ITR Filing 2025: आईटीआर फॉर्म कैसे फाइल करें, समझें एक-एक स्टेप आसान भाषा में
ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2025 को लेकर ऑफलाइन आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइलिंग शुरू हो गई है। बिना लेट फीस इसे फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है।

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2025 को लेकर ऑफलाइन आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइलिंग शुरू हो गई है। बिना लेट फीस इसे फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। अभी ऑनलाइन फाइलिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। हालांकि चूंकि चाहे ऑनलाइन प्रोसेस हो या ऑफलाइन प्रोसेस, आखिरी वक्त की हड़बड़ी के चलते गलती और पेनाल्टी से बचने के लिए इन दोनों ही प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है तो इनका स्टेवपाइज प्रोसेस यहां दिया जा रहा है। ध्यान दें कि नए टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपयये से अधिक आय वाले वाले लोगों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है, चाहे आप पर टैक्स देनदारी बनती हो या नहीं।

वहीं पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 60 वर्ष की उम्र से कम लोगों को इससे 3 लाख रुपये तक, 60-80 वर्ष के सीनियर सिटीजंस को 3.5 लाख रुपये तक की आय और सुपर सीनियर सिटीजंस यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपये तक की आय पर राहत मिली हुई है। इसके अलावा 1 लाख रुपये से अधिक के बिजली बिल या विदेशी यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर या चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की जमा पर भी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।

ऑफलाइन फाइलिंग का तरीका

पहले बात करें लेते हैं कि आईटीआर को ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं। इसका पूरा स्टेपवाइज प्रोसेस नीचे दिया जा रहा है।

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