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income tax calculation: परिवार को हुई एग्रीकल्चरल इनकम में से मुझे 1 लाख रुपये मिले हैं, क्या मुझे इस पर टैक्स चुकाना होगा?

income tax calculation: इस मामले में अजय शर्मा को एग्रीकल्चरल इनकम में से जो हिस्सा मिला है, वह उनके HUF से जुड़ा है। एचयूएफ की इनकम उसके सदस्यों के बीच बांटी जाती है। इस तरह से बांटी गई इनकम को सेक्शन 10(2) के तहत एग्जेम्प्शन हासिल है

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 06, 2025 पर 2:00 PM
income tax calculation: परिवार को हुई एग्रीकल्चरल इनकम में से मुझे 1 लाख रुपये मिले हैं, क्या मुझे इस पर टैक्स चुकाना होगा?
एग्रीकल्चरल लैंड से हुई इनकम आम तौर पर टैक्स के दायरे में नहीं आती है।

कृषि जमीन से होने वाली इनकम आम तौर पर टैक्स-फ्री होती है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। जयपुर के अजय शर्मा को परिवार की पुश्तैनी जमीन से हुई एग्रीकल्चरल इनकम में से 1 लाख रुपये मिले हैं। वह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस टैक्स चुकाना होगा? क्या इस इनकम को उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होगा? मनीकंट्रोल ने टैक्स एक्सपर्ट, सीए और सीएफपी बलवंत जैन से इन सवालों का जवाब पूछा।

HUF की इनकम सदस्यों के बीच बांटी जाती है

जैन ने कहा कि ऐसा लगता है कि शर्मा को एग्रीकल्चरल इनकम (Agricultural Income) में से जो हिस्सा मिला है, वह उनके HUF से जुड़ा है। एचयूएफ की इनकम उसके सदस्यों के बीच बांटी जाती है। इस तरह से बांटी गई इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(2) के तहत एग्जेम्प्शन हासिल है। हालांकि, इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के शिड्यूल EI (एग्जेम्प्ट इनकम) के तहत एचयूएफ में हिस्सेदारी से इनकम के रूप में दिखाना होगा न कि एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में।

एग्रीकल्चरल इनकम को भी कुल इनकम में शामिल करना होगा

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