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Income Tax: ये डॉक्युमेंट्स पहले से जुटा लेंगे तो ITR फाइल करने में नहीं आएगी दिक्कत

ITR filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, टैक्स एक्सपर्ट्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा लेने से काफी आसानी होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 17, 2025 पर 2:31 PM
Income Tax: ये डॉक्युमेंट्स पहले से जुटा लेंगे तो ITR फाइल करने में नहीं आएगी दिक्कत
नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 काफी अहम है। फॉर्म 16 में टैक्सपेयर की सैलरी की पूरी जानकारी होती है।

कई टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी पहले ही शुरू कर देते हैं। आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन, टैक्स एक्सपर्ट्स रिटर्न फाइल करने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करने की सलाह देते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटा लेने चाहिए। आइए इन डॉक्युमेंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. PAN और आधार

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए पैन (PAN) और आधार (Aadhar) बहुत जरूरी हैं। साथ ही आपके पैन से आपका आधार लिंक्ड होना चाहिए। PAN से जहां आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी मिल जाती है, वही आधार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी।

2. फॉर्म 16

नौकरी करने वाले लोगों के लिए फॉर्म 16 काफी अहम है। फॉर्म 16 में टैक्सपेयर की सैलरी की पूरी जानकारी होती है। इसमें यह जानकारी भी होती है कि एंप्लॉयर ने एंप्लॉयर की सैलरी से कितना टीडीएस काटा है। फॉर्म 16 के पार्ट A में टीडीसी की पूरी जानकारी होती है। पार्ट B में सैलरी ब्रेकअप और एग्जेम्प्शन की जानकारी होती है। कंपनियों के लिए 15 जून तक अपने एंप्लॉयीज को फॉर्म 16 इश्यू करना जरूरी होता है।

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