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इनकम टैक्स पेमेंट में गलती हो गई है? घबराएं नहीं, इस नए फीचर से आसानी से गलती ठीक हो जाएगी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन चालान करेक्शन सिस्टम शुरू किया है। यह टैक्स चुकाने वाले लोगों के लिए काफी मददगार और नई सुविधा है। पहले अगर टैक्स पेमेंट में किसी तरह की गलती हो जाती थी तो उसे ठीक करने (Correction) में काफी समय लग जाता था

Abhishek Anejaअपडेटेड Aug 30, 2023 पर 1:54 PM
इनकम टैक्स पेमेंट में गलती हो गई है? घबराएं नहीं, इस नए फीचर से आसानी से गलती ठीक हो जाएगी
इस नए फीचर का नाम 'चालान करेक्शन' है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है।

अब वे दिन बीत चुके हैं जब ज्यादातर लोगों के लिए इनकम टैक्स पेमेंट चालान (tax payment challan) पाना बहुत मुश्किल काम होता था। इसकी वजह यह थी कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा था और इसमें समय भी बहुत लग जाता था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऑनलाइन चालान करेक्शन सिस्टम शुरू किया है। यह टैक्स चुकाने वाले लोगों के लिए काफी मददगार और नई सुविधा है। पहले अगर टैक्स पेमेंट में किसी तरह की गलती हो जाती थी तो उसे ठीक करने (Correction) में काफी समय लग जाता था। टैक्सपेयर्स को इंडेमनिटी बॉन्ड्स सहित कई तरह के पेपर्स और फॉर्म्स भी देने पड़ते थे। यह इनकम टैक्स अफसर को यह भरोसा दिलाने के लिए होता था कि गलती अनजाने में हुई है और टैक्सपेयर ने टैक्स पेमेंट का डबल बेनेफिट नहीं लिया है।

इस नए फीचर का नाम 'चालान करेक्शन' है। यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद है। टैक्सपेयर्स ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इसी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। चालान करेक्शन टैक्सपेयर्स को टैक्स पेमेंट डिटेल देने में हुई गलती को ठीक करने की सुविधा देता है। इसकी मदद से निम्निलिखित गलतियां ठीक की जा सकती हैं:

1. एसेसमेंट ईयर में बदलाव

2. टैक्स के टाइप (माइनर हेड्स) जैसे एडवान्स टैक्स (100), सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स (300) और डिमांड पेमेंट ऐज रेगुलर एसेसमेंट टैक्स (400) में बदलाव

3. इनकम टैक्स ऑन कंपनीज (0020) और इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज (0021) जैसे मेजर हेड्स में बदलाव

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