सरकार ने यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव किया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन हटा दिया था। कई लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के नए नियमों को लेकर कनफ्यूज्ड रहते हैं। चंडीगढ़ के अनमोल शर्मा ने अक्टूबर 2017 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसे अब वह बेचने जा रहे हैं। वह जानना चाहते हैं कि इसके कैपिटल गेंस पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा? मनीकंट्रोल ने यह सवाल सीए और टैक्स एक्सपर्ट बलंवत जैन से पूछा।