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Income Tax: आपकी इनकम 13.70 लाख है तो भी नहीं देना पड़ेगा टैक्स, जानिए कैसे

Income Tax Slab : नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) टैक्स सेविंग्स में काफी मददगार है। खासकर नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करने वाले नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद है। एंप्लॉयी को इस स्कीम में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 14 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन मिलता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 03, 2025 पर 4:39 PM
Income Tax: आपकी इनकम 13.70 लाख है तो भी नहीं देना पड़ेगा टैक्स, जानिए कैसे
एनपीएस की शुरुआत सरकार ने 2004 में की थी। इसे आम लोगों के लिए 2009 में ओपन कर दिया गया था।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 में सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया। इससे मिडिल क्लास को काफी राहत मिली है। अब सालाना 12 लाख तक की आमदनी वाले लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। लोग इस पैसे का इस्तेमाल खर्च, सेविंग्स और इनवेस्टमेंट के लिए कर सकेंगे। वित्तमंत्री ने नई रीजीम में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है। इससे 12 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले लोगों को भी पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा।

एनपीएस में निवेश करना होगा

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो सालाना 13.7 लाख तक की इनकम पर उसका टैक्स जीरो हो सकता है। इसके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करना होगा। इनकम टैक्स की नई रीजीम (New Regime of Income Tax) में बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 14 फीसदी तक के एनपीएस कंट्रिब्यूशन पर टैक्स में डिडक्शन मिलता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स एक्स टेक सेक्शन 80CCD(2) के तहत मिलता है। हालांकि, यह डिडक्शन तभी मिलता है, जब एंप्लॉयर एंप्लॉयी को एनपीएस में निवेश की सुविधा देता है।

ऐसे टैक्स हो जाएगा जीरो

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