टैक्सपेयर कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स डिमांड नोटिस से सहमत नहीं होता है। वह इसके खिलाफ अपील करता है। ऐसे मामलों में फैसला टैक्सपेयर्स के पक्ष में होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्राइब्यूनल या हायर ज्यूडिशियल अथॉरिटी में अपील फाइल करता है। हालांकि, अपील फाइल करने से पहले डिपार्टमेंट के लिए विवादित मामले में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू को देखना जरूरी होता है। अपील की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की सीमा तय की है। इसका मतलब है कि विवादित मामले में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू एक सीमा से ज्यादा होने पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है।