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Income Tax: क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपका टैक्स का कोई विवाद चल रहा है? आपको मिल सकती है बड़ी राहत

कई बार टैक्सपेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिमांड नोटिस सही नहीं लगता है। वह इसके खिलाफ अपील करता है। फैसला टैक्सपेयर के पक्ष में रहने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हायर ज्यूडिशियल अथॉरिटी में अपील फाइल करता है। इससे विवादित टैक्स मामलों की संख्या बढ़ती चली जाती है

Abhishek Anejaअपडेटेड Sep 19, 2024 पर 5:33 PM
Income Tax: क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ आपका टैक्स का कोई विवाद चल रहा है? आपको मिल सकती है बड़ी राहत
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को पेश बजट में कहा था कि हायर कोर्ट्स में विवादित मामलों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए सरकार टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की सीमा बढ़ाएगी।

टैक्सपेयर कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स डिमांड नोटिस से सहमत नहीं होता है। वह इसके खिलाफ अपील करता है। ऐसे मामलों में फैसला टैक्सपेयर्स के पक्ष में होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्राइब्यूनल या हायर ज्यूडिशियल अथॉरिटी में अपील फाइल करता है। हालांकि, अपील फाइल करने से पहले डिपार्टमेंट के लिए विवादित मामले में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू को देखना जरूरी होता है। अपील की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की सीमा तय की है। इसका मतलब है कि विवादित मामले में टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू एक सीमा से ज्यादा होने पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है।

वित्तमंत्री ने 23 जुलाई को बजट में किया था ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को पेश बजट में कहा था कि हायर कोर्ट्स में विवादित मामलों (Disputed Cases) की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए सरकार टैक्स की मॉनेटरी वैल्यू की सीमा बढ़ाएगी। इसके पीछे मकसद यह है कि हायर ज्यूडिशियल अथॉरिटी के पास सिर्फ ज्यादा टैक्स से जुड़े मामले जाने चाहिए। कम टैक्स के मामलों का निपटारा लोअर लेवल पर हो जाना चाहिए। इससे ज्यूडिशियरी पर बोझ नहीं बढ़ेगा और सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा।

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