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ITR-1 और ITR-4 यूटिलिटी जारी, रिटर्न फाइल करना होगा आसान; जानिए कैसे करें इस्तेमाल

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 की Excel यूटिलिटी जारी की है, जिससे टैक्सपेयर्स ऑफलाइन रिटर्न भर सकते हैं। इस बार कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं और अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

Suneel Kumarअपडेटेड Jun 02, 2025 पर 3:03 PM
ITR-1 और ITR-4 यूटिलिटी जारी, रिटर्न फाइल करना होगा आसान; जानिए कैसे करें इस्तेमाल
Excel यूटिलिटी एक ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप इनकम, डिडक्शन और टैक्स डिटेल भर सकते हैं।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म की Excel यूटिलिटी जारी कर दी है। अब सैलरीड टैक्सपेयर्स, पेंशनर्स, फ्रीलांसर और छोटे कारोबारी वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम का रिटर्न ऑफलाइन भरकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

यह यूटिलिटी आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometax.gov.in पर उपलब्ध है। यह टैक्सपेयर्स को बिना इंटरनेट के भी रिटर्न तैयार करने की सुविधा देती है।

कौन भर सकता है ITR-1 और ITR-4?

  • ITR-1 (सहज): ₹50 लाख तक की आय वाले रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, जिनकी आमदनी सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी या ब्याज से होती है।
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