इनकम टैक्स के नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम के नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया था। इसमें सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से छूट सबसे अहम था। इससे नौकरी करने वाले किसी व्यक्ति की इनकम 12.75 लाख रुपये तक है तो उसे टैक्स नहीं चुकाना होगा। इसकी वजह यह है कि उसे 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वित्तमंत्री ने नई टैक्स रीजीम में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट भी 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 रुपये कर दी थी।
