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Income Tax Return 2025: टैक्सपेयर्स कितनी बार अपनी टैक्स रीजीम में बदलाव कर सकते हैं?

Income Tax Return 2025: टैक्सपेयर्स के पास विकल्प है कि वह नई और पुरानी में से किसी एक रीजीम का चुनाव अपनी इच्छा से कर सकता है। पुरानी रीजीम में डिडक्शन का फायदा मिलता है। खासकर सेक्शन 80सी, 80डी और होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर डिडक्शन का फायदा मिलता है। नई रीजीम में ये फायदे नहीं मिलते हैं

Rakesh Ranjanअपडेटेड Jun 19, 2025 पर 10:51 AM
Income Tax Return 2025: टैक्सपेयर्स कितनी बार अपनी टैक्स रीजीम में बदलाव कर सकते हैं?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैलरीड टैक्सपेयर्स को अगर बिजनेस से इनकम नहीं होती है यानी सिर्फ सैलरी, बैंक इंटरेस्ट आदि से इनकम होती है तो वह हर साल इनकम टैक्स की अपनी रीजीम में बदलाव कर सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है। कई टैक्सपेयर्स ने अपने आईटीआर फाइल भी कर दिए हैं। फॉर्म 16 मिल जाने के बाद सैलरीड टैक्सपेयर्स ने भी रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में मेरी मुलाकात नेहा जैन से हुई। कुछ साल पहले हम दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। उन्हें परेशान देखने पर मैंने पूछा कि क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। पहले तो उसने ना कह दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने कहा कि वह कुछ पूछना चाहती है। मैंने कहा कि वह बेझिझक पूछ सकती है।

क्या है ओल्ड और पुरानी रीजीम?

जैन ने कहा कि उसके एंप्लॉयर ने उसे डिजिटल फॉर्म 16 (Digital Form 16) इश्यू कर दिया है। वह इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return ) फाइल करना चाहती है लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसके लिए कौन सी रीजीम अच्छी रहेगी? दूसरा सवाल यह था कि पिछले वित्त वर्ष की शुरुआत में उसने अपने एंप्लॉयर को बताया था कि वह ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहती है। सवाल है कि क्या अब वह इसमें बदलाव कर सकती है?

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