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Income Tax Return: यूट्यूब चैनल से इनकम होती है? तो जानिए कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Return: यूट्यूबर कंटेंट बनाने में आए खर्च पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कंटेंट तैयार करने में कमैरा जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है। एडिटिंग के लिए सॉफ्टेवयर का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के लिए पेमेंट करना पड़ता है। आपको स्टूडियो भी रेंट पर लेना पड़ सकता है। ऐसे खर्चों पर डिडक्शन क्लेम करने से टैक्सेबल इनकम काफी घट जाता है

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Sep 01, 2025 पर 4:14 PM
Income Tax Return: यूट्यूब चैनल से इनकम होती है? तो जानिए कैसे फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न
यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से होने वाली इनकम का रिकार्ड रखना जरूरी है।

आज बड़ी संख्या में लोग यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई कर रहे हैं। इस कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में बताना जरूरी है। लेकिन, इसकी रिपोर्टिंग का तरीका कम ही लोग जानते हैं। अगर आपने यूट्यूबल चैनल से कमाई के बारे में ठीक तरह से इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं बताया तो आपको नोटिस आ सकता है।

इनकम और खर्च का हिसाब रखना होगा

यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से होने वाली इनकम का रिकार्ड रखना जरूरी है। इसके अलावा कंटेंट बनाने में होने वाला खर्च का हिसाब रखना भी जरूरी है। टैक्सबड़ी डॉट कॉम के फाउंडर सुजीत बांगर ने कहा, "यूट्यूबर्स और इनफ्लूएंसर्स आईटीआर में अपनी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से हुई इनकम के रूप में दिखा सकते हैं। यूट्यूब या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई इनकम प्रोफेशनल इनकम मानी जा सकती है। अगर कोई मर्चेंडाइज की बिक्री से पैसे कमाता है तो इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा।"

इन आईटीआर फॉर्म्स का कर सकते हैं इस्तेमाल

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