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IRDAI ने गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस को दी मंजूरी, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए लागू किये संशोधित नियम

IRDAI ने 19 मार्च को अपनी बोर्ड बैठक में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता Galaxy Health and Allied Insurance को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने का फैसला किया। कंपनी अब कामकाज शुरू कर सकती है। Aditya Birla Health, ManipalCigna, Niva Bupa जैसी बीमा कंपनियों के बाद यह सातवीं स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी होगी

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Mar 23, 2024 पर 1:44 PM
IRDAI ने गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस को दी मंजूरी, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए लागू किये संशोधित नियम
पॉलिसीधारकों की हितों की रक्षा के लिए IRDAI ने पॉलिसीधारकों के हितों और बीमाकर्ताओं के संबद्ध मामलों का संरक्षण विनियम, 2024 को भी अंतिम रूप भी दिया

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ने 19 मार्च को अपनी बोर्ड बैठक में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता गैलेक्सी हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस (Galaxy Health and Allied Insurance) को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने का फैसला किया। कंपनी अब कामकाज शुरू कर सकती है। आदित्य बिड़ला हेल्थ (Aditya Birla Health), मणिपालसिग्ना (ManipalCigna), निवा बूपा (Niva Bupa) जैसी और इसी तरह की बीमा कंपनियों के बाद यह सातवीं स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी होगी। गैलेक्सी को स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस के पूर्व चेयरमैन वी. जगन्नाथन (V Jagannathan) द्वारा प्रोमोट किया गया है।

इसके अलावा, इसने आठ नए और संशोधित नियमों को भी मंजूरी दे दी। ये नियम प्रोडक्ट रेगुलेशन (मुख्य रूप से, समर्पण मूल्य मानदंडों में बदलाव), पॉलिसीधारक सुरक्षा, बीमा सुगम आदि से संबंधित हैं। IRDAI ने 22 मार्च को जारी एक प्रेस नोट में कहा, "नियामक प्रशासन ने 34 नियमों को छह नियमों से बदल दिया है। नियामक लैंडस्केप में स्पष्टता और सुसंगतता बढ़ाने वाले दो नए नियमों की शुरूआत भी की है।"

समर्पण शुल्क (surrender charges) को कवर करने वाली प्रोडक्ट गाइडलाइंस

IRDAI ने (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 को मंजूरी दे दी है। लेकिन दिसंबर 2023 में जारी ड्राफ्ट सर्कुलर में बदलावों का विस्तृत विवरण अभी तक सामने नहीं आया है। “ये नियम प्रोडक्ट डिजाइन और प्राइसिंग में गवर्नेंस को बढ़ावा देते हैं। इसमें डिस्क्लोजर के साथ गारंटीकृत समर्पण मूल्य और विशेष समर्पण मूल्य को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को मजबूत करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, नियम नवीन बीमा उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं।'' ऐसा नियामक ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है।

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