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EPF: टैक्स-फ्री इंटरेस्ट इनकम के लिए VVF में मैक्सिमम कितना इनवेस्ट किया जा सकता है?

EPF (Employees Provident Fund) पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 8.1 फीसदी इंटरेस्ट मिलेगा। यह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मुकाबले 0.40 फीसदी कम है। इसके बावजूद यह फिक्स्ड रिटर्न वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले ज्यादा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 03, 2022 पर 1:04 PM
EPF: टैक्स-फ्री इंटरेस्ट इनकम के लिए VVF में मैक्सिमम कितना इनवेस्ट किया जा सकता है?
EPF लॉन्ग टर्म के लिए इनवेस्टमेंट का अट्रैक्टिव जरिया है। वीपीएफ के जरिए आप इसमें अपना कंट्रिब्यूशन बढ़ा सकते हैं।

EPFO: सरकार ने EPF (Employees Provident Fund) के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के इंटेरस्ट रेट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान ईपीएफ (EPF) सदस्यों को 8.1 फीसदी इंटरेस्ट मिलेगा। यह फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के मुकाबले 0.40 फीसदी कम है। इसके बावजूद यह फिक्स्ड रिटर्न वाले दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले ज्यादा है।

कई एप्लॉयीज ईपीएफ के अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट को देखते हुए VPF (Voluntary Provident Fund) के रास्ते अपना ईपीएफ कंट्रिब्यूशन बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा करने से सेविंग्स पर आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। साथ ही ईपीएफ और वीपीएफ में कंट्रिब्यूशन पर मिलने वाला आपका इंटरेस्ट टैक्स-फ्री होगा।

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हालांकि, इसमें एक शर्त है। यह शर्त 1 अप्रैल, 2021 से लागू है। इसमें कहा गया है कि ईपीएफ से मिला इंटरेस्ट अमाउंट तब टैक्स के दायरे में आएगा, जब एंप्लॉयी का अपना कंट्रिब्यूशन तय सीमा को पार कर जाता है। इस लिमिट में एंप्लॉयी की तरफ से VPF में कंट्रिब्यूशन भी शामिल है।

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