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PPF, SCSS और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के लिए नियमों में बदलाव, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

सरकार ने हाल में विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नियमों में ढील दी है। जिन स्कीम्स के लिए नियमों में बदलाव किया गया है, उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में बदलाव से जुड़े फैसले फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 19, 2023 पर 4:24 PM
PPF, SCSS और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम के लिए नियमों में बदलाव, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
सरकार फिलहाल 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है।

सरकार ने हाल में विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए नियमों में ढील दी है। जिन स्कीम्स के लिए नियमों में बदलाव किए गए हैं, उनमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम आदि शामिल हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में बदलाव से जुड़े फैसले फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट करता है। फिलहाल, सरकार 9 तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम चलाती है, जिसमें रेकरिंग डिपॉजिट (RD), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) और सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम शामिल हैं।

क्या बदला है?

सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS)

सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के नए नियमों के मुताबिक, कोई शख्स रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 3 महीने के भीतर इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकता है, जबकि पहले यह समयसीमा एक महीना थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम के तहत खोले गए खातों में मिलने वाले ब्याज का कैलकुलेशन लागू स्कीम रेट के आधार पर किया जाएगा।

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