Get App

Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन को दी मंजूरी, क्या कर्मचारियों को होगा कोई फायदा?

Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल उठता है कि क्या ईपीएस मेंबर्स को ज्यादा सैलरी पर ईपीएस स्कीम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? यह मौजूदा उम्र, रोजगार की स्थिति, जोखिम लेने की भूख, स्वास्थ्य की स्थिति, कैश फ्लो की जरूरत, टैक्स आदि कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। यह इलिजिबल कर्मचारी को दूसरे ऑप्शंस का मूल्यांकन करना चाहिए और फिर चुनना चाहिए

Curated By: Mohit Parasharअपडेटेड Dec 21, 2022 पर 2:21 PM
Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन को दी मंजूरी, क्या कर्मचारियों को होगा कोई फायदा?
सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन से जुड़े आदेश पर खासी चर्चा हुई है

Radhika Viswanathan, Executive Director, Deloitte Haskins & Sells LLP

Pension Contributions : सुप्रीम कोर्ट के ज्यादा पेंशन कंट्रीब्यूशन से जुड़े आदेश पर खासी चर्चा हुई है। क्या यह एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (Employees’ Pension Scheme) यानी EPS के मेंबर्स के लिए अच्छी खबर है? आखिर इस फैसले के क्या मायने हैं?  एम्प्लॉइज हर महीने अपने वेतन का लगभग 12 फीसदी प्रॉविडेंट फंड (provident fund) में कंट्रीब्यूट करते हैं और इतना ही एम्प्लॉयर जमा करता है। इम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी ईपीएस में चला जाता है। हालांकि, इस उद्देश्य के लिए वेज सीलिंग (जो फिलहाल 15,000 रुपये है) लगी हुई है। दूसरे शब्दों में, हर महीने का पेंशन कंट्रीब्यूशन 1,250 रुपये से ज्यादा नहीं होता है।

भले ही स्कीम एम्प्लॉइज को ईपीएस स्कीम (EPS scheme) के लिए ज्यादा पे पर अंशदान का विकल्प दिया गया है, लेकिन व्यवहार में ज्यादा कर्मचारियों ने इसे अपनाया नहीं है।

वेज सीलिंग में बढ़ोतरी

सब समाचार

+ और भी पढ़ें