Get App

Tax Planning: होम लोन पर यह टैक्स छूट आपको 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी, फायदा उठाने के लिए अभी कुछ दिन है मौका

अभी होम लोन के इंट्रेस्ट पर कुल 3.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन उपलब्ध था। सेक्शन 24(बी) के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन उपलब्ध था। इस तरह एफोर्डेबल हाउसिंग खरीदने पर आपको दोनों को मिलाकर 3.5 लाख रुपये का डिडक्शन उपलब्ध था

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 08, 2022 पर 10:00 AM
Tax Planning: होम लोन पर यह टैक्स छूट आपको 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी, फायदा उठाने के लिए अभी कुछ दिन है मौका
अगर आप सेक्शन 80ईईए के तहत अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये डिडक्शन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च से पहले बैंक या होम फाइनेंस कंपनी से अपना होम लोन सैंक्शन करा लेना होगा।

क्या आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां तो यह खबर आपके बहुत काम की है। होम लोन (Home Loan) पर मिलने वाली एक बड़ी छूट 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नहीं होगी। इनकम टैक्स एक्ट, 1960 के सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल रही थी। आपको ध्यान में रखना होगा कि यह छूट सिर्फ एफोर्डेबल हाउसिंग (45 लाख रुपये कीमत तक) के लिए है।

इस वजह से 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगी छूट

होम लोन पर 1 अप्रैल से आपको 1.5 लाख रुपये की यह अतिरिक्त छूट इसलिए नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार ने इस टैक्स छूट की अवधि नहीं बढ़ाई है। बजट 2022 (Budget 2022) में सरकार ने इस टैक्स छूट की समयसीमा बढ़ाने का ऐलान नहीं किया। इस वजह से अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में होम लोन पर इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। होम लोन पर यह टैक्स छूट वित्त वर्ष 2019 से 2022 तक उपलब्ध थी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें