क्या आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां तो यह खबर आपके बहुत काम की है। होम लोन (Home Loan) पर मिलने वाली एक बड़ी छूट 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नहीं होगी। इनकम टैक्स एक्ट, 1960 के सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट मिल रही थी। आपको ध्यान में रखना होगा कि यह छूट सिर्फ एफोर्डेबल हाउसिंग (45 लाख रुपये कीमत तक) के लिए है।