टैक्स प्लानिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक इंतजार करना सही नहीं है। फाइनेंशियल प्लानर्स की सलाह है कि नया वित्त वर्ष शुरू होने के बाद ही आपको इसकी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। आपके विकल्पों में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), इक्विटी लिंक्ड स्कीम में मंथली SIP (ELSS), एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF), टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिये भुगतान है।