ऐसे बिजनेसेज जो कई ब्रांचेज के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं, उन्हें जीएसटी के तहत इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर (आईएसडी) के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएगा। इस नियम का ऐलान बजट 2024 में किया गया था। इसका मकसद कई ब्रांचेज से होने वाले टैक्स डिस्ट्रिब्यूशन को सुव्यवस्थित बनाना है।