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ITR Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ सकती है आगे? अभी 30 सितंबर है डेडलाइन

Income Tax Return Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ सकती है? अगर गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) की मांग मान ली गई तो टैक्सपेयर्स को ITR भरने के लिए और समय मिल सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 17, 2025 पर 8:10 AM
ITR Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ सकती है आगे? अभी 30 सितंबर है डेडलाइन
Income Tax Return Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ सकती है?

Income Tax Return Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ सकती है? अगर गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) की मांग मान ली गई तो टैक्सपेयर्स को ITR भरने के लिए और समय मिल सकता है। GCCI ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लेटर लिखकर कहा है कि इस बार ITR फाइलिंग की प्रोसेस देर से शुरू हुआ क्योंकि जरूरी यूटिलिटी और फॉर्म्स करीब तीन महीने लेट जारी हुए। अगस्त की शुरुआत तक भी कई फॉर्म उपलब्ध नहीं थे, जिससे टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तैयारी का वक्त बहुत कम मिला।

सरकार ने पहले ही दी थी कुछ राहत

सरकार ने पहले ही बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स की ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। लेकिन GCCI का कहना है कि फॉर्म्स लेट जारी होने की वजह से ये एक्सटेंशन ज्यादा काम का नहीं रहा। असली दिक्कत यह है कि लोगों को समय पर तैयारी का मौका ही नहीं मिल पाया।

धीमा इंटरनेट और बदलते फॉर्म बने मुसीबत

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