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ITR Filing 2025: 2 जून तक 54000 टैक्सपेयर्स ने फाइल किए रिटर्न, आईटीआर के बारे में जानें अपने हर सवाल का जवाब

2 जून को सुबह 10:30 बजे तक 54,389 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके थे। इनमें 48,975 वेरिफाय भी हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी आधारित रिटर्न फाइलिंग की इजाजत 30 मई को दे दी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 02, 2025 पर 2:16 PM
ITR Filing 2025: 2 जून तक 54000 टैक्सपेयर्स ने फाइल किए रिटर्न, आईटीआर के बारे में जानें अपने हर सवाल का जवाब
इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 जून को सुबह 10:30 बजे तक 54,389 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके थे। इनमें 48,975 वेरिफाय भी हो चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी आधारित रिटर्न फाइलिंग की इजाजत 30 मई को दे दी है। इसके बावजूद ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। सवाल है कि किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है?

अगर आप सैलरीड एंप्लॉयी, फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर हैं या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो भी ऐसी कई स्थितियां हैं, जिनमें ITR फाइल करना जरूरी है या आईटीआर फाइल करना फायदेमंद है। आइए उन शर्तों के बारे में जानते हैं, जब आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है:

1. अगर इनकम बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है

वित्त वर्ष 2025-26 में इनकम टैक्स की नई रीजीम के तहत एग्जेम्प्शन लिमिट 4 लाख रुपये हैं। ओल्ड रीजीम के तहत 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए एग्जेम्प्शन लिमिट 2.5 लाख रुपये है। सीनियर सिटीजंस के लिए 3 लाख रुपये है और सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए 5 लाख रुपये है।

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