ITR Filing 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2025–26 (वित्त वर्ष 2024–25) के लिए सभी आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। फॉर्म्स के स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2024 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं।