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ITR Filing 2025: ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां, टैक्सपेयर्स परेशान; डेडलाइन बढ़ाने की मांग

ITR Filing 2025: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की गड़बड़ियों और देर से जारी यूटिलिटीज ने टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा समय सीमा पर्याप्त नहीं है और ITR, टैक्स ऑडिट व अन्य फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई जानी चाहिए। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 16, 2025 पर 7:44 PM
ITR Filing 2025: ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां, टैक्सपेयर्स परेशान; डेडलाइन बढ़ाने की मांग
नॉन-ऑडिट केस के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है।

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि तकनीकी देरी और सख्त डेडलाइन के कारण वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इस हफ्ते कई प्रोफेशनल्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी (TIS) मंगलवार को डाउनलोड के लिए उपलब्ध ही नहीं थे। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट सटीक रिटर्न फाइलिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। बुधवार तक पोर्टल भी 'कछुए की चाल' से चल रहा था, जिससे टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स में नाराजगी बढ़ गई।

रिटर्न तैयार करने में दोगुना समय

मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट चिराग चौहान ने X पर पोस्ट किया, “टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स फिलहाल IT पोर्टल पर AIS और TIS एक्सेस नहीं कर पा रहे… @IncomeTaxIndia को ट्विटर पर इस एरर की जानकारी देनी चाहिए और बताना चाहिए कि इसे कब तक ठीक किया जाएगा।”

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