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ITR फाइल करने की डेडलाइन चूके तो क्या होगा, कितनी लगेगी पेनल्टी? जानिए पूरी डिटेल

ITR filing deadline 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है। जानिए डेडलाइन चूकने पर क्या होगा और कितनी पेनल्टी भरनी होगी।

Suneel Kumarअपडेटेड Sep 02, 2025 पर 3:44 PM
ITR फाइल करने की डेडलाइन चूके तो क्या होगा, कितनी लगेगी पेनल्टी? जानिए पूरी डिटेल
कई टैक्सपेयर्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

ITR filing deadline 2025:  इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख यानी 15 सितंबर में अब दो हफ्ते से भी कम समय बचा है। कई टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल भी कर चुके हैं। लेकिन, अभी भी बहुत-से टैक्सपेयर्स तकनीकी कारणों से ITR फाइल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ITR फाइल करने की डेडलाइन मिस हो जाती है, तो क्या होगा।

बिलेटेड रिटर्न की सुविधा

अगर कोई टैक्सपेयर तय समय पर ITR फाइल नहीं कर पाता है, तो वह बाद में बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत आता है। लेकिन, इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती है। वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक फाइल किया जा सकता है।

कितनी लगेगी पेनल्टी?

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