इनकम टैक्स रिटर्न (आई़टीआर) भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। नौकरी करने वाले लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। यह एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसे एंप्लॉयर इश्यू करता है। एंप्लॉयर का मतलब उस कंपनी से जहां टैक्सपेयर नौकरी करता है। इसमें सैलरी से होने वाली इनकम और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) शामिल होते हैं। टीडीएस का पैसा एंप्लॉयर सरकार के पास डिपॉजिट करता है। सवाल है कि क्या फॉर्म 16 के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।