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ITR Filing: क्या बगैर फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है?

ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम का स्रोत सैलरी है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। इसे एंप्लॉयर हर एंप्लॉयीज को इश्यू करता है। हर वित्त वर्ष में 15 जून तक इसे एंप्लॉयीज को इश्यू कर देना जरूरी है। इसमें टैक्सपेयर्स की इनकम और टीडीएस की जानकारी होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड May 27, 2024 पर 4:01 PM
ITR Filing: क्या बगैर फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है?
फॉर्म 16 उपलब्ध नहीं होने पर टीडीएस की जानकारी के लिए फॉर्म 26एएस की मदद ली जा सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न (आई़टीआर) भरने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। नौकरी करने वाले लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 जरूरी है। यह एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, जिसे एंप्लॉयर इश्यू करता है। एंप्लॉयर का मतलब उस कंपनी से जहां टैक्सपेयर नौकरी करता है। इसमें सैलरी से होने वाली इनकम और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) शामिल होते हैं। टीडीएस का पैसा एंप्लॉयर सरकार के पास डिपॉजिट करता है। सवाल है कि क्या फॉर्म 16 के बगैर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है? आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।

फॉर्म 16 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्यों जरूरी है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉर्म 16 से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है। लेकिन, कुछ स्थितियों में इसके बगैर भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है। फॉर्म 16 नहीं होने पर आपको दूसरे डॉक्युमेंट्स की मदद लेनी पड़ेगी। इनमें सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट्स और दूसरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा सबंधित फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लिकेबल टैक्स रेट्स को वेरिफाय करना जरूरी है।

टैक्स-सेविंग्स इनवेस्टमेंट की पूरी जानकारी जरूरी है

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