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म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशन की डेडलाइन है 31 मार्च, जानिए कैसे कर सकते हैं यह काम

31 मार्च तक नॉमिनेशन नहीं करने या यह नहीं बताने कि आप नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हैं आपको फोलियो फ्रिज हो जाएगा। ऐसा होने पर आप अपनी स्कीम की यूनिट्स बेच नहीं पाएंगे। अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर आपको दिक्कत हो सकती है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Mar 22, 2023 पर 1:54 PM
म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनेशन की डेडलाइन है 31 मार्च, जानिए कैसे कर सकते हैं यह काम
SEBI ने इस बारे में जून 2022 में सर्कुलर जारी किया था। उसने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को 31 मार्च तक सभी फोलियो में नॉमिनेशन कराने को कहा है।

म्यूचुअल फंड्स स्कीम (Mutual Funds Scheme) में नॉमिनेशन (Nomination) करने के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख काफी करीब आ गई है। इस तारीख तक आपके लिए नॉमिनेशन करना जरूरी है। अगर आप किसी वजह से नॉमिनेशन नहीं करना चाहते हो तो इसकी जानकारी आपको 31 मार्च तक अपने म्यूचुअल फंड हाउस को देना जरूरी है। आपको यह काम म्यूचुअल फंड के हर फोलियो में करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फोलियो फ्रिज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर यह चेक कर लें कि आपने सभी फोलियो में नॉमिनेशन किया है या नहीं।

नॉमिनेशन नहीं करने पर क्या होगा?

फोलियो फ्रिज होने पर आप जरूरत पड़ने पर अपनी यूनिट्स को बेच नहीं पाएंगे। SEBI ने इस बारे में जून 2022 में सर्कुलर जारी किया था। उसने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को 31 मार्च तक सभी फोलियो में नॉमिनेशन कराने को कहा है। नॉमिनेशन का प्रोसेस ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन, अगर फोलियो ज्वाइंट नाम से है यानी 'either or Survivor' मोड में है तो इसके लिए नॉमिनेशन सिर्फ फिजिकल यानी ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए कराया जा सकता है।

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