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Real Estate LTCG Rules: रियल एस्टेट के एलटीसीजी के नए नियमों से किसे फायदा और किसे नुकसान?

मनीकंट्रोल के विश्लेषण से पता चलता है कि अलग-अलग इलाकों की प्रॉपर्टी पर एलटीसीजी टैक्स के नियमों में बदलाव का अलग-अलग असर पड़ेगा। 2001 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी के मामले में नए नियमों से फायदा होगा। हालांकि, 2001 से इनफ्लेशन काफी बढ़ गया है लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतों में उससे भी तेज रफ्तार से वृद्धि हुई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 25, 2024 पर 4:14 PM
Real Estate LTCG Rules: रियल एस्टेट के एलटीसीजी के नए नियमों से किसे फायदा और किसे नुकसान?
बजट में प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।

यूनियन बजट में रियल एस्टेट से जुड़े टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। इससे प्रॉपर्टी के मालिकों के मन में कई सवाल चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घर बेचने पर उन्हें ज्यादा कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा? क्या इनकम टैक्स की नई रीजीम उनके लिए फायदेमंद है? दरअसल, बजट में रियल एस्टेट के लिए दो बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला, प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। दूसरा, इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया गया है। मनीकंट्रोल ने टैक्स में हुए बदलाव के असर के बारे में जानने की कोशिश की है।

अलग-अलग इलाकों की प्रॉपर्टी का विश्लेषण किया गया

मनीकंट्रोल ने छह इलाकों में अलग-अलग स्थितियों के हिसाब से टैक्स के असर का पता लगाने की कोशिश की। इन छह इलाकों में तीन दक्षिण दिल्ली के हैं। इनमें ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार और डिफेंस कॉलोनी शामिल हैं। मुंबई के बांद्रा पश्चिम और बेंगलुरु के कोरामंगला को भी विश्लेषण में शामिल किया गया। इन इलाकों में 2001, 2011, 2016 और 2022 के दौरान जो कीमतें थीं, उनका इस्तेमाल विश्लेषण के लिए किया गया।

नए नियमों का 2011 में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा असर

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