यूनियन बजट में रियल एस्टेट से जुड़े टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान किया गया। इससे प्रॉपर्टी के मालिकों के मन में कई सवाल चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या घर बेचने पर उन्हें ज्यादा कैपिटल गेंस टैक्स चुकाना होगा? क्या इनकम टैक्स की नई रीजीम उनके लिए फायदेमंद है? दरअसल, बजट में रियल एस्टेट के लिए दो बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला, प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। दूसरा, इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया गया है। मनीकंट्रोल ने टैक्स में हुए बदलाव के असर के बारे में जानने की कोशिश की है।