वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश कर दिया। इस बिल के लागू होने पर इनकम टैक्स के जटिल नियमों और उनकी जटिल भाषा से छुटकारा मिल जाएगा। एसेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर जैसे शब्दों की विदाई हो जाएगी। वित्तमंत्री ने बिल को पेश करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष से इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति के पास भेज देने की गुजारिश की। सवाल है कि इस बिल में क्या है?
