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New Income Tax Slabs: ₹12.75 लाख तक की कमाई, कैसे हुई टैक्स फ्री? जानें नए स्लैब में आपका कितना बचेगा पैसा

Income Tax Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। अगर इसमें 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ दें, तो इस बदलाव के बाद अब सालाना ₹12.75 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही बजट 2025 में नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Feb 01, 2025 पर 5:17 PM
New Income Tax Slabs: ₹12.75 लाख तक की कमाई, कैसे हुई टैक्स फ्री? जानें नए स्लैब में आपका कितना बचेगा पैसा
Income Tax Slabs 2025: नए टैक्स स्लैब से ₹12 लाख तक की सालाना आये वाले व्यक्ति को ₹80,000 की टैक्स बचत होगी

Income Tax Slabs 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। अगर इसमें 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ दें, तो इस बदलाव के बाद अब सालाना ₹12.75 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही बजट 2025 में नए इनकम टैक्स स्लैब का भी ऐलान किया। यह नया टैक्स स्लैब उन लोगों के लिए लागू होंगे जो सालाना 12.75 रुपये से अधिक कमाते हैं।

यहां ये बताना जरूरी है कि वित्त मंत्री ने टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई है, न कि मूल छूट। सरकार ने बजट में टैक्सधारकों को 80,000 रुपये तक की टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। चूंकि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर, 80,000 रुपये की टैक्स देनदारी आ रही है। ऐसे में उन्हें टैक्स रिबेट (छूट) के कारण कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी आय इससे अधिक हो जाती है, तो आपको पूरी आय पर नए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा।

नांगिया एंडरसन इंडिया की डायरेक्टर नीतू ब्रह्मा ने कहा, "सरकार ने टैक्स रिबेट दिया है, न कि टैक्स एग्जम्प्शन। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति की टैक्स योग्य कुल आय 12 लाख रुपये तक ही सीमित है, तो टैक्स रिबेट के कारण उसका टैक्स शून्य हो जाता है। वहीं अगर टैक्स योग्य कुल आय आय 12 लाख रुपये से अधिक है, तो स्लैब दरें पूरी आय पर लागू होंगी।"

नए बदलावों के मुताबिक, जिन लोगों की सालाना आय 12 लाख रुपये से अधिक है, उनके लिए 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। जबकि 16 से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगेगा।

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