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New Labour Law: अब 5 साल नहीं, एक साल की नौकरी में मिल जाएगी ग्रेच्युटी, लेबर कोड ने बदले नियम

New Labour Law: कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल काम करने की जरूरत नहीं है। अब एक साल में ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। अभी तक ग्रेच्युटी 5 साल नौकरी करने वाले को मिलती थी लेकिन अब सिर्फ एक साल नौकरी करने पर ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 22, 2025 पर 1:33 PM
New Labour Law: अब 5 साल नहीं, एक साल की नौकरी में मिल जाएगी ग्रेच्युटी, लेबर कोड ने बदले नियम
New Labour Law: कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल काम करने की जरूरत नहीं है।

New Labour Law: कर्मचारियों को ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल काम करने की जरूरत नहीं है। अब एक साल में ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। अभी तक ग्रेच्युटी 5 साल नौकरी करने वाले को मिलती थी लेकिन अब सिर्फ एक साल नौकरी करने पर ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। नए नियम के आने से लाखों कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स को सीधा फायदा मिलेगा।

केंद्र सरकार ने फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (FTE) के लिए बड़ा बदलाव करते हुए ग्रेच्युटी पाने की शर्तों को आसान कर दिया है। पहले किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी लेने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार सर्विस जरूरी थी, लेकिन अब नए लेबर कानूनों के तहत फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए यह समय घटाकर सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। यह बदलाव उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो प्रोजेक्ट बेस्ड या तय समय की नौकरी करते हैं।

कौन होते हैं फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी?

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी वे होते हैं जिन्हें किसी खास काम, प्रोजेक्ट या तय पीरियड के लिए नियुक्त किया जाता है। इनके रोजगार की शुरुआत और खत्म होने की तारीख कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर नौकरी अपने आप खत्म हो जाती है, जब तक कि कंपनी इसे बढ़ाए नहीं।

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