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PAN-Aadhaar linking: नहीं किया पैन को आधार से लिंक? 31 दिसंबर तक बिना चार्ज के कर सकते हैं लिंक

Pan-Aadhar Linking: क्या आपने पैन को आधार से अभी तक लिंक नहीं किया है? इन लोगों को बिना किसी चार्ज के पैन और आधार से लिंक करने का मौका मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या (PAN) लिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 07, 2025 पर 2:13 PM
PAN-Aadhaar linking: नहीं किया पैन को आधार से लिंक? 31 दिसंबर तक बिना चार्ज के कर सकते हैं लिंक
Pan-Aadhar Linking: क्या आपने पैन को आधार से अभी तक लिंक नहीं किया है?

Pan-Aadhar Linking: क्या आपने पैन को आधार से अभी तक लिंक नहीं किया है? इन लोगों को बिना किसी चार्ज के पैन और आधार से लिंक करने का मौका मिल रहा है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या (PAN) लिया है, वह बिना किसी लेट फीस चार्ज के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह लिंकिंग 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।

सरकार ने जारी किये नए निर्देश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अप्रैल 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी PAN धारकों को अपने आधार नंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना आवश्यक है। यह नोटिफिकेशन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी के माध्यम से PAN लिया था।

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