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अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस GST मुक्त, प्रीमियम पर कितनी होगी बचत? समझिए पूरा कैलकुलेशन

22 सितंबर से इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर GST खत्म हो गई। एक्सपर्ट के मुताबिक, इससे प्रीमियम पर काफी बचत होगी और बीमा की पहुंच भी बढ़ेगी। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 22, 2025 पर 5:36 PM
अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस GST मुक्त, प्रीमियम पर कितनी होगी बचत? समझिए पूरा कैलकुलेशन
जुलाई 2017 में GST लागू होने के बाद बीमा प्रोडक्ट्स के प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता था।

भारत में सोमवार, 22 सितंबर से सभी इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज GST-मुक्त हो गई हैं। इसका मतलब है कि अब इन बीमा प्रीमियम पर पहले लागू 18% GST नहीं लगेगा। इससे पॉलिसीधारकों का खर्च कम होगा और बीमा अपनाने का चलन बढ़ेगा।

कौन-कौन सी पॉलिसीज को छूट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज पर GST नहीं लगेगी। चाहे वो फैमिली फ्लोटर प्लान, सीनियर सिटीजंस पॉलिसीज या फिर रीइंश्योरेंस हो। इसी तरह, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी अब GST-मुक्त होंगी। जैसे कि टर्म लाइफ, ULIPs, एंडोमेंट प्लान और उनका रीइंश्योरेंस।

GST छूट से कितनी होगी बचत?

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