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PPF: मेरा पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर हो गया है, क्या मुझे पैसे निकाल लेना चाहिए या अकाउंट कंटिन्यू रखना चाहिए?

15 साल बाद पीपीएफ अकाउंट अपने आप बंद नहीं होता है। इनवेस्टर के सामने तीन विकल्प होते हैं। पहला, पीपीएफ से पूरे पैसे निकालकर अकाउंट को बंद किया जा सकता है। दूसरा, नए कट्रिब्यूशन के बगैर पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखा जा सकता है। तीसरा, पीपीएफ अकाउंट को कंट्रिब्यूशन के साथ 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 13, 2026 पर 9:50 PM
PPF: मेरा पीपीएफ अकाउंट 15 साल बाद मैच्योर हो गया है, क्या मुझे पैसे निकाल लेना चाहिए या अकाउंट कंटिन्यू रखना चाहिए?
पीपीएफ ऐसा इनवेस्टमेंट ऑप्शन है, जो एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट (EEE) टैक्स फ्रेमवर्क के तहत आता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) ऐसी स्कीम है, जिसमें सुरक्षित निवेश के साथ अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। यह स्कीम 15 साल में मैच्योर हो जाती है। इसलिए कई लोग इस स्कीम का इस्तेमाल रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी करते हैं। इनवेस्टर चाहे तो 15 साल बाद भी इस स्कीम को जारी रख सकता है। सवाल है कि क्या 15 साल बाद आपको पीपीएफ से पैसे निकाल लेना चाहिए या स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहिए?

अकाउंट अपने आप बंद नहीं होता है

15 साल पूरे हो जाने पर पीपीएफ अकाउंट अपने आप बंद नहीं होता है। 15 साल में अकाउंट के मैच्योर होने पर इनवेस्टर के सामने तीन विकल्प होते हैं। पहला, पीपीएफ से पूरे पैसे निकालकर अकाउंट को बंद किया जा सकता है। दूसरा, नए कट्रिब्यूशन के बगैर पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखा जा सकता है। इस स्थिति में पीपीएफ में जमा पैसे पर तय रेट से इंटरेस्ट मिलता रहता है। तीसरा, पीपीएफ अकाउंट को कंट्रिब्यूशन के साथ 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया जा सकता है।

तीसरे विकल्प के इस्तेमाल का नियम

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