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RBI ने बैंकों के लिए बदले नियम! ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट नहीं कराना पड़ेगा भारी

RBI New Rules: ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट कराना जरूरी होगा। अब बैंकों को ग्राहकों को बैंक अकाउंट फ्रीज करने से पहले 3 बार रिमाइंडर भेजने होंगे। ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया निर्देश जारी किया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 13, 2025 पर 8:40 PM
RBI ने बैंकों के लिए बदले नियम! ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट नहीं कराना पड़ेगा भारी
RBI New Rules: ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट कराना जरूरी होगा।

RBI New Rules: ग्राहकों को समय पर KYC अपडेट कराना जरूरी होगा। अब बैंकों को ग्राहकों को बैंक अकाउंट फ्रीज करने से पहले 3 बार रिमाइंडर भेजने होंगे। ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और बैंकिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब सभी बैंक और रेगुलेटेड संस्थानों को ग्राहकों को समय पर KYC (Know Your Customer) अपडेट कराने के लिए कई बार जानकारी देनी होगी।

ये नए निर्देश RBI KYC (Amendment) Directions 2025 के तहत जारी किए गए हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। ये सभी ग्राहकों पर लागू होंगे, जिनमें जनधन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर (EBT) से जुड़े खाते भी शामिल हैं।

क्या-क्या बदलेगा?

RBI ने पाया कि खासकर सरकार से जुड़ी योजनाओं में KYC अपडेट में काफी देरी हो रही है। इसलिए अब बैंकों को ज्यादा एक्टिव भूमिका निभानी होगी।

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