भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोन लेने वालों को राहत देते हुए फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। यह चार्ज लोन को समय से पहले थोड़ा या पूरा चुकाने पर लिया जाता था। नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यह सभी बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) समेत रेगुलेटेड संस्थाओं के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वालों, खासकर होम लोन और एमएसई (MSE) उधारकर्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।