CIBIL: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को हर 15 दिन में क्रेडिट ब्यूरो को डेटा अपडेट करना होगा, जबकि पहले यह प्रोसेस महीने में एक बार होती थी। ये नए दिशानिर्देश 1 जनवरी 2025 से लागू हो गए हैं।
