REITs और InvITs के बारे में यूनियन बजट में एक बड़ा ऐलान किया गया है। REITs और InvITs की तरफ से डिस्ट्रिब्यूट होने वाली टैक्स-फ्री इनकम पर टैक्स लगा दिया गया है। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो जाएगा। ऐसे ट्रस्ट को होने वाली इनकम को इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम और रिपेमेंट ऑफ डेट के रूप में डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है। अब तक इंटरेस्ट. डिविडेंड और रेंटल इनकम के रूप में होने वाली इनकम पर टैक्स लगता था। लेकिन, रिपेमेंट ऑफ डेट के रूप में होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता था। अब इनवेस्टर को रिपेमेंट ऑफ डेट से होने वाली इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। इसे 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' माना जाएगा।
