Get App

जूते खरीदते समय नए GST नियम पर दीजिए ध्यान, हो जाएगी तगड़ी बचत; समझिए पूरा हिसाब

Shoes GST rate: त्योहारी सीजन में जूते खरीदते समय नए GST नियमों का ध्यान देना जरूरी है। इससे आपकी अच्छी बचत हो सकती है। नए GST नियम के साथ समझिए पूरा कैलकुलेशन।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Oct 02, 2025 पर 7:28 PM
जूते खरीदते समय नए GST नियम पर दीजिए ध्यान, हो जाएगी तगड़ी बचत; समझिए पूरा हिसाब
अगर आप ₹2500 के जूते खरीदते हैं, तो आपको सिर्फ 5% GST देना होगा।

Shoes GST rate: अगर आप त्योहारी सीजन में नए जूते खरीदने की सोच रहे, तो आपको पहले नए GST रूल पर गौर कर लेना चाहिए। इस नियम को समझने के बाद आप जूतों की खरीद पर ठीक-ठाक पैसे बचा सकते हैं। आइए समझते हैं कि जूते खरीदते समय किस GST नियम पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकें।

क्या हैं GST के नए नियम

नए GST नियमों में तीन स्लैब हैं- 5%, 18% और 40%। सभी जरूरी वस्तुएं 5% स्लैब में हैं। लग्जरी आइटम 18% स्लैब में आते हैं। वहीं, सिन गुड्स (sin goods) 40% टैक्स स्लैब में आती हैं।

GST काउंसिल ने फुटवियर पर GST 5% कर दिया है, लेकिन कीमत की सीमा ₹2500 तय की गई है। मतलब ₹2500 तक के जूतों पर केवल 5% GST लगेगा। वहीं, ₹2500 से ऊपर कीमत वाले जूतों पर 18% GST देना होगा।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें