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टैक्स लायबिलिटी 10000 से ज्यादा है तो 15 मार्च से पहले जरूर जमा कर दें एडवान्स टैक्स

अगर टीसीएस/टीसीएस या MAT क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद किसी टैक्सपेयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है तो उसके लिए एडवान्स टैक्स जमा करना जरूरी हो जाता है। हालांकि, सीनियर सिटीजंस को इस मामले में थोड़ी राहत मिलती है

Abhishek Anejaअपडेटेड Mar 06, 2025 पर 4:18 PM
टैक्स लायबिलिटी 10000 से ज्यादा है तो 15 मार्च से पहले जरूर जमा कर दें एडवान्स टैक्स
60 से ज्यादा साल के लोग जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है उन्हें एडवान्स टैक्स जमा करने से छूट हासिल है।

यह फाइनेंशियल ईयर (2024-25) 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है। यह अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने और एडवान्स टैक्स की अंतिम किस्त जमा करने का वक्त है। टैक्सपेयर्स को 'पे ऐज यू अर्न' के सिद्धांत पर इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को तब एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी हो जाता है जब टीडीएस/टीसीएस को एडजस्ट करने के बाद उसका टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बनता है।

एडवान्स टैक्स किसे जमा करना जरूरी है?

अगर टीसीएस/टीसीएस या MAT क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद किसी टैक्सपेयर की टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये से ज्यादा होती है तो उसके लिए एडवान्स टैक्स जमा करना जरूरी हो जाता है। हालांकि, सीनियर सिटीजंस को इस मामले में थोड़ी राहत मिलती है। 60 से ज्यादा साल के लोग जिनकी बिजनेस से कोई इनकम नहीं है उन्हें एडवान्स टैक्स जमा करने से छूट हासिल है।

एडवान्स टैक्स का कैलकुलेशन और पेमेंट कैसे करें?

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