यह फाइनेंशियल ईयर (2024-25) 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है। यह अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने और एडवान्स टैक्स की अंतिम किस्त जमा करने का वक्त है। टैक्सपेयर्स को 'पे ऐज यू अर्न' के सिद्धांत पर इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। किसी व्यक्ति को तब एडवान्स टैक्स चुकाना जरूरी हो जाता है जब टीडीएस/टीसीएस को एडजस्ट करने के बाद उसका टैक्स 10,000 रुपये से ज्यादा बनता है।