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क्या आपने गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, टैक्स नोटिस मिलने से पहले अपडेटेड रिटर्न भर दें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म नोटिफाइ किया है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और बाद के सालों के लिए फॉर्म ITR-U का इस्तेमाल किया जा सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 17, 2022 पर 12:18 PM
क्या आपने गलत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, टैक्स नोटिस मिलने से पहले अपडेटेड रिटर्न भर दें
आप इनकम टैक्स पोर्टल incometax.gov.in पर ITR-U फॉर्म फाइल कर सकते हैं। टैक्सपेयर को ITR-U फाइल करने की वजह बतानी होगी।

अगर आप तय समय सीमा के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करना भूल गए हैं या आपने टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाई है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का नोटिस मिल सकता है। यह नोटिस मिलने से पहले आपके लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भर देना ठीक होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म नोटिफाइ किया है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और बाद के सालों के लिए फॉर्म ITR-U का इस्तेमाल किया जा सकता है।

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कोई टैक्सपेयर कब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है?

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