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ITR Filing: आयकर रिटर्न दाखिल करने की कब शुरू होगी प्रक्रिया? जानें ITR-1 और ITR-4 में क्या हुए नए बदलाव

Income Tax Return Filing AY 2025-26: असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 29 अप्रैल को ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है, ताकि 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े। बता दें कि जिन आईटीआर के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड May 02, 2025 पर 3:44 PM
ITR Filing: आयकर रिटर्न दाखिल करने की कब शुरू होगी प्रक्रिया? जानें ITR-1 और ITR-4 में क्या हुए नए बदलाव
Income Tax Return Filing AY 2025-26: सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के LTCG पर कोई टैक्स नहीं लगेगा

Income Tax Return Filing AY 2025-26: असेसमेंट ईयर 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 29 अप्रैल को ITR-1 और ITR-4 फॉर्म को नोटिफाई किया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो सकती है, ताकि 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े। बता दें कि जिन आईटीआर के लिए ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

नाम न बताने की शर्त पर एक इनकम टैक्स प्रैक्टिसनर ने बताया, "आईटीआर फॉर्म आमतौर पर, असेसमेंट ईयर शुरू होने से पहले ही फरवरी या मार्च तक नोटिफाई कर दिए जाते हैं और अप्रैल में फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि, इस बार अधिसूचना में समय लगा क्योंकि सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। अब, आईटीआर दाखिल करना अगले सप्ताह शुरू हो जाना चाहिए ताकि 31 जुलाई की समयसीमा को आगे बढ़ाने की जरूरत न पड़े।"

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 29 अप्रैल को असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म नोटिफाई किए। साथ ही लिस्टेड इक्विटी से 1.25 लाख रुपये तक के लॉन्गटर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) वाले व्यक्तियों के लिए रिटर्न दाखिल करना आसान बना दिया।

ITR-1 और ITR-4 में हुए मुख्य बदलाव

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